दुकानों की नंबरिंग
भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने दुकानों को एक, दो और तीन नंबर देकर खोलने की योजना बनायी है. एक नंबर की दुकान सोमवार और मंगलवार को खुलेगी. दो नंबर की दुकानें बुधवार,गुरुवार को और तीन नंबर की दुकानें शुक्रवार और शनिवार को खोली जाएगी. रविवार को पूरे शहर की दुकानें बंद रहेंगी.ये नियम मेडिकल, किराना और दूध की दुकानों में लागू नहीं होगा.नई व्यवस्था के मुताबिक नगर निगम अब जल्द दुकानों में नंबरिंग करेगा.
दुकानदार को भी पहनना होगा मास्कबाज़ारों के लिए नई गाइड लाइन लागू की गई है. दुकान पर -निर्धारित संख्या में ही ग्राहकों को खड़े होने की इजाज़त होगी.
-ग्राहकों के साथ दुकानदार और पूरे स्टाफ को मास्क पहनना ज़रूरी होगा. जो ग्राहक उसकी दुकान पर आ रहे हैं वह भी मास्क पहनें इसकी जवाबदारी दुकानदार की रहेगी.
– दुकान को सैनेटाइज करना और जो लोग दुकान पर आएं उनका हैंड सैनेटाइज करना यह भी दुकानदार की जवाबदारी रहेगी.
– दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए. अचानक भीड़ जमा ना हो ऐसी व्यवस्था करना दुकानदार की ही जिम्मेदारी रहेगी.
-मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी दुकानें रात् 8:30 बजे बंद करना होगा.
-अत्यावश्यक,आपातकालीन सेवाओ को छोड़कर बाकी आवाजाही पर रात 9 बजे के बाद रोक रहेगी.
-65 साल से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बीमार व्यक्तियों के घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा.
-कंटेन्मेंट और बफर जोन में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नही होगी.
-धारा 144 में जारी किए इस आदेश की दोबारा समीक्षा की जाएगी
शहर में कई बाज़ार ऐसे हैं जहां एक ही प्रोडक्टस की कई दुकानें हैं. अभी दुकानों को प्रोडक्ट के हिसाब से खोला जा रहा था. कई बाज़ारों में एक ही प्रोडक्ट की दुकानें होने के कारण धंधा प्रभावित हो रहा था.साथ ही एकदम से बाजार खुलने के कारण भीड़ बढ़ गयी थी, उनमें सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था. इससे बचने के लिए व्यवस्था में फिर बदलाव किया गया है.
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