अब दो से अधिक हथियार कोई व्यक्ति नहीं रख सकेगा.
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने बताया कि सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अनिवार्य रूप से जानकारी 29 जून तक पोर्टल पर दर्ज करानी होगी. पोर्टल पर सारी जानकारी नहीं देने वाले लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे.
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी. सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज होने के बाद सिंगल क्लिक से देश में कभी भी और कहीं भी देखा जा सकेगा.
जानकारी नहीं देने पर लाइसेंस कैंसिल
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अनिवार्य रूप से जानकारी 29 जून तक पोर्टल पर दर्ज करानी होगी. पोर्टल पर सारी जानकारी नहीं देने वाले लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि जिलों के कलेक्टरों को आर्म्स लाइसेंस इन्फॉरमेशन सिस्टम (ALIS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है.2 से अधिक हथियार पर प्रतिबंध
अब दो से अधिक हथियार कोई व्यक्ति नहीं रख सकेगा. इसको लेकर भी शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शस्त्र लाइसेंसधारी अब दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे. उनके पास अगर तीसरा शस्त्र है, तो उसे नियमानुसार 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा कराना होगा.
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First published: June 8, 2020, 11:14 PM IST