MP: अब पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर- पोस्टिंग के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, नई गाइडलाइन जारी- MP: Now policemen will not have to wander for transfer-posting, new guideline released NODBK | bhopal – News in Hindi

MP: अब पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर- पोस्टिंग के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, नई गाइडलाइन जारी- MP: Now policemen will not have to wander for transfer-posting, new guideline released NODBK | bhopal – News in Hindi


भोपाल. मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) के लिए यह खुशखबरी वाली खबर है. अब पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर- पोस्टिंग (Transfer- Posting) के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. अभी तक पुलिस मुख्यालय स्तर पर ही पुलिस स्थापना बोर्ड था. लेकिन अब डीजीपी के निर्देश के बाद प्रदेश के हर जोन में एक बोर्ड (Board) का गठन कर दिया गया. इस बोर्ड में आईजी अध्यक्ष डीआईजी और एसपी सदस्य हैं. खास बात यह है कि जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर स्वतंत्र होगा. यह बोर्ड कांन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का ट्रांसफर कर सकेगा. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड को उनके अधिकार दिए गए हैं. ऐसे में अब कांन्स्टेबल से स्पेक्टर रैंक के अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस मुख्यालय, नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. उसे यदि अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करानी है तो जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड में आवेदन देना ही पड़ेगा. बोर्ड ही फैसला लेगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग करना है या फिर नहीं. इसमें किसी तरीके का राजनीतिक या फिर दूसरे तरह की सिफारिश या दखल नहीं होगा. इससे प्रदेश के कांन्स्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक के डेढ़ लाख पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा. दरअसल, डीजीपी विवेक जौहरी ने कुछ दिनों पहले राजनीतिक दखल के चलते पिछले दिनों प्रदेश पुलिस की सभी इकाइयों को निर्देश दिए थे. इसी निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय की स्थापना बोर्ड की बैठक में जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई.

ये है ट्रांसफर, पोस्टिंग की गाइडलाइन
जिला पुलिस बल के कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों-कर्मचारियों को जोन के अंतर्गत एक इकाई से दूसरे कार्य में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन स्थापना बोर्ड को देना होगा. स्थापना बोर्ड ट्रांसफर लिस्ट पर अपना अनुमोदन देकर पुलिस आईजी आदेश जारी करेंगे. जिला पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों जोन के अंतर एक इकाई से दूसरी इकाई में ट्रांसफर करने के लिए जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा से अनुमोदन लेकर आदेश जारी करेगा.ये रहेगी ट्रांसफर, पोस्टिंग की शर्त

1 कांन्स्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर जोन से बाहर किसी अन्य या गैर जिला इकाई के  आवेदन पर भी पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा से अभिमत लेकर कार्रवाई करनी होगी.

2 ट्रांसफर की कुछ शर्तें भी रहेंगे जिनमें अनुकंपा से नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर नव आरक्षक की ट्रांसफर तभी किए जा सकेंगे, जब वह जिस जिले से भर्ती हुए हैं. उस जिले में नियुक्ति के दौरान 5 साल की सेवा को पूर्ण कर लिया हो और बुनियादी ट्रेनिंग पास कर ली हो.

3 कांन्स्टेबल से लेकर निरीक्षक अधिकारी और कर्मचारी के जिले में ट्रांसफर के लिए पात्र नहीं होंगे. लेकिन यदि उनके रिटायरमेंट का एक साल बचा है तो जिले में पदस्थ किया जा सकता है.

4 अविवाहित या विधवा तलाकशुदा महिला अधिकारी, कर्मचारी और अनुकंपा नियुक्ति के मामले में  जिले में स्थानांतरण किए जा सकेंगे.

5 ट्रांसफर पोस्टिंग के प्रस्ताव की अनुशंसा करते समय इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि कांस्टेबल से लेकर दूसरे रैंक के अधिकारी की योग्यता सूची पर योग्य कर्मचारियों के प्रत्याशी पदोन्नति पर प्रतिकूल असर नहीं डालें.

6 जिन अधिकारियों, कर्मचारियों का पूर्व में ट्रांसफर शिकायत आवश्यकता के आधार पर किया था, उनकी उसी इकाई में पदस्थापना नहीं की जाएगी. -प्रधान आरक्षक और एएसआई के पद पर पदस्थ पदोन्नति पश्चात पदस्थापना के जिले में 5 साल एवं 3 साल सेवा काल पूर्ण करने के बाद ट्रांसफर की पात्रता होगी.

7 पति- पत्नी के स्वयं के खर्चे पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन आता है तो उनका ट्रांसफर जिले या मुख्यालय स्तर पर किया जा सकता है.

8 आपसी ट्रांसफर की स्थिति में भी बोर्ड फैसला लेगा.

9 कैंसर जैसी टर्मिनल और अत्यंत गंभीर बीमारी में भी ट्रांसफर किए जाएंगे.

10 जिला पुलिस बल में रिक्त पदों में ट्रांसफर के लिए स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाएगी.

11 ट्रांसफर में पैदा होने वाले विवाद, गतिरोध की स्थिति में अंतिम फैसला डी जी पी लेंगे.

 





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