- Hindi News
- Local
- Mp
- Order Of Governance; Mandatory To Conduct Corona Test Of Detainees Before Admission To Jail
भोपाल15 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
भोपाल केंद्रीय जेल। -फाइल फोटो
- कोरोना रिपोर्ट आने तक सभी को जेलों में नए क्वारैंटाइन बैरक में रखा जाएगा
- प्रदेश की जेलों में कैदियों से 31 अगस्त तक मुलाकात पर रोक लगाई गई है
मध्यप्रदेश की जेलों में अब किसी भी बंदी को बिना कोरोना टेस्ट कराए इंट्री नहीं दी जाएगी। जेल में दाखिल करने के पहले आरोपी का कोरोना संबंधी टेस्ट कराना होगा। टेस्ट रिपोर्ट आने तक बंदी को जेल की नए क्वारैंटाइन बैरक में रखा जाएगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिए हैं। इधर, पहले से ही बंदियों से 31 अगस्त तक जेल में मुलाकात पर रोक है।

मध्य प्रदेश शासन के यह आदेश जेल अधीक्षक समेत अन्य विभागों को भी भेजे गए हैं।
शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने वाले बंदियों को कोरोना संबंधी टेस्ट कराने के बाद ही जेलों में दाखिल किया जाएगा। यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन के साथ ही सभी जेल अधीक्षक को भेज दिए गए हैं।
तीन बार बढ़ाई जा चुकी है मुलाकात की अवधि
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया था। इसके तहत जेल में बंदियों से मुलाकात पर भी 31 मई तक रोक लगा दी गई थी। वहीं, प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मुलाकात पर रोक की अवधि एक माह और बढ़ाकर यह 30 जून तक कर दी थी। इसके बाद शासन के आदेश पर अब इसे 31 जुलाई तक कर दिया गया। अब इसे फिर बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।
0