मध्‍य प्रदेश: 1.2KG से ज्‍यादा हुआ हेलमेट का वजन, तो देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना | bhopal – News in Hindi

मध्‍य प्रदेश: 1.2KG से ज्‍यादा हुआ हेलमेट का वजन, तो देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना | bhopal – News in Hindi


वाहनों की जांच करते मध्‍य प्रदेश पुलिस के जवान. (फाइल फोटो)

मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) का परिवहन विभाग (Transport Department) जल्‍द यातायात पुलिस (Traffic Police) और नापतोल विभाग के साथ मिलकर एक विशेष अभियान (Special Drive) चलाने की तैयारी में है.  

भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में परिवहन विभाग (Transport Department) जल्‍द ही ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) और नापतोल विभाग के साथ मिलकर हेलमेट चेकिंग के लिए विशेष अभियान (Special Drive) चलाएगा. यह हेलमेट अभियान बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन चालकों के खिलाफ होगा, जिनके हेलमेट का वजन 1.2 किलो से ज्यादा होगा. यदि वजन ज्यादा पाया जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालक पर 1000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सब स्टैंडर्ड हेलमेट का चलन खत्म करने के लिए मानक लागू किए हैं. परिवहन विभाग जल्द पूरी गाइडलाइन तैयार कर प्रदेश में इस नियम को लागू करते हुए विशेष अभियान चलाएगा. अभी तक हेलमेट को लेकर कोई मानक तय नहीं थे. ट्रैफिक पुलिस सिर्फ हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करती थी. लेकिन, अब केंद्रीय सड़क परिवहन निगम मंत्रालय ने मानक तय किए हैं. अब जल्द ही, मध्‍य प्रदेश परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाकर हेलमेट के वजन के हिसाब से कार्रवाई करेगी.

संयुक्त टीम करेगी हेलमेट चेकिंग
प्रदेश में जल्द ही परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और नापतोल की संयुक्त टीम हेलमेट के वजन के हिसाब से कार्रवाई करेगी. यह पहला मौका होगा, जब इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा. चेकिंग के दौरान, परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और नापतोल विभाग के कर्मचारी हेलमेट को तोल कर देखेंगे. यदि हेलमेट का वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा होता है, तो ड्राइवर पर 1000 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, हेलमेट में एयर वेंटीलेटर के अनिवार्यता होना चाहिए.सब स्टैंडर्ड हेलमेट का चलन खत्म करने के लिए लागू होगा मानक

सब स्टैंडर्ड हेलमेट का चलन खत्म करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन ने नोटिफिकेशन जारी किया है. यह फैसला लोगों की सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक माना जा रहा है. चालक के अलावा भी यदि कोई कंपनी सब्सटेंडर्ड के हेलमेट का निर्माण करती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. नोटिफिकेशन के तहत, ऐसी कंपनी के खिलाफ दो लाख तक का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है. अभी तक लोकल हेलमेट को लेकर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था. यही कारण था कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करती थी.





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