30 जुलाई को ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को भी चुनौती दी गई थी
सीबीएसई (CBSE) के जवाब के बाद से निजी स्कूलों के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूती भी मिली है.
निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर आठ याचिकाओं पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीबीएसई की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया और यह मांग की गई कि निजी स्कूलों की तमाम याचिकाओं को हाईकोर्ट रद्द करे. उन्होंने पक्ष रखा कि निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलना चाहिए. सीबीएसई के जवाब के बाद से निजी स्कूलों के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूती भी मिली है.
ऑनलाइन क्लासेस के आदेश को भी चुनौतीवहीं दूसरी ओर 30 जुलाई को ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को भी चुनौती दी गई थी, याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा इस मसले पर दायर संशोधन आवेदन को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. याचिकाकर्ता ने पक्ष रखा था कि आई एम ए समेत तमाम चिकित्सक ऑनलाइन क्लासेस से दूर रहने की बात कर रहे हैं.इस बीच प्रदेश सरकार की ओर से प्राइमरी कक्षाओं से लेकर सेकेंड्री कक्षाओं तक अलग-अलग पाली में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं जो कहीं ना कहीं नौनिहालों के स्वास्थ्य के साथ किसी बड़े खिलवाड़ से कम नहीं है. बहरहाल इन तमाम याचिकाओं पर अब 1 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.