स्कूलों में फीस को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है. सांकेतिक फोटो.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की जबलुपर पीठ ने निजी स्कूलों (Private Schools) को फीस वसूली को लेकर बड़ा आदेश दिया है.
बता दें कि निजी स्कूल संचालक लॉकडाउन व कोरोना संकट के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद पूरी फीस लेना चाहते थे. इसके पीछे लॉकडाउन में भी बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगाने का हवाला भी दिया गया. इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई के बाद फिलहाल अंतरिम फैसला कोर्ट ने दिया है. मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होनी है. इस दिन मामले में विस्तृत आदेश जारी होने की उम्मीद है.
30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल
मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला किया है. इसके तहत विभाग ने आगामी 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. हालांकि इस दौरान आॅनलाइन क्लास के जरिए बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जाएगी. बोर्ड क्लास के विद्यार्थी पालकों की अनुमति से डाउट क्लीयर करने स्कूल जा सकेंगे.