MP: पैरेंट्स के पक्ष में बड़ा आदेश, कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल | jabalpur – News in Hindi

MP: पैरेंट्स के पक्ष में बड़ा आदेश, कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल | jabalpur – News in Hindi


स्कूलों में फीस को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है. सांकेतिक फोटो.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की जबलुपर पीठ ने निजी स्कूलों (Private Schools) को फीस वसूली को लेकर बड़ा आदेश दिया है.

जबलपुर. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलुपर हाई कोर्ट (High Court) ने निजी स्कूलों (School) में फीस को लेकर बड़ा आदेश दिया है. निजी स्कूलों की मनमानी फ़ीस वसूली पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है. इसके तहत कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश निजी स्कूलों को दिए गए हैं. इतना ही नहीं स्कूल संचालक इस दौरान ट्यूशन फीस बढ़ा नहीं सकते. लॉकडाउन से पहले स्कूलों तय ट्यूशन फीस की वसूली ही स्कूल कर सकते हैं. लॉकडाउन के बाद से ही इस याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है.

बता दें कि निजी स्कूल संचालक लॉकडाउन व कोरोना संकट के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद पूरी फीस लेना चाहते थे. इसके पीछे लॉकडाउन में भी बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगाने का हवाला भी दिया गया. इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई के बाद फिलहाल अंतरिम फैसला कोर्ट ने दिया है. मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होनी है. इस दिन मामले में विस्तृत आदेश जारी होने की उम्मीद है.

30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल
मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला किया है. इसके तहत विभाग ने आगामी 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. हालांकि इस दौरान आॅनलाइन क्लास के जरिए बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जाएगी. बोर्ड क्लास के विद्यार्थी पालकों की अनुमति से डाउट क्लीयर करने स्कूल जा सकेंगे.





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