इस पर कोर्ट ने आरोपी को शादी की शर्त जमानत दे दी.
एडवोकेट सुधांशु व्यास (Advocate Sudhanshu Vyas) के मुताबिक, पीड़ित महिला शादीशुदा थी. आरोपी ने महिला को अपने प्यार में फंसाकर उससे रिश्ते बनाए. और शादी करने का वादा कर महिला का पति से तलाक तक करा दिया.
दरअसस, मामला देवास जिले की सिटी कोतवाली इलाके का है. साल 2017 से आरोपी शख्स और पीड़ित महिला के बीच रिलेशनशिप था. तब आरोपी शख्स के झांसे में आकर पीड़ित शादीशुदा महिला ने जनवरी 2020 में अपने पति से तलाक ले लिया. लेकिन आरोपी शख्स ने उससे शादी का वादा करने के बाद भी उससे शादी नहीं की. इसके बाद महिला की शिकायत पर आरोपी को जेल भेज दिया गया. आरोपी ने जमानत के लिए पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की. वहां से अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
शादी की शर्त पर दी रेप के आरोपी को जमानत
एडवोकेट सुधांशु व्यास के मुताबिक, पीड़ित महिला शादीशुदा थी. आरोपी ने महिला को अपने प्यार में फंसाकर उससे रिश्ते बनाए. और शादी करने का वादा कर महिला का पति से तलाक तक करा दिया. महिला ने जब पति से तलाक ले लिया तब आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. इस पर महिला ने उस पर रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया. देवास पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जिसके बाद से आरोपी की ओर से पहले जिला न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई जो खारिज हो गई. उसके बाद इंदौर हाईकोर्ट में अपील दायर की गई. दो महीने के अंदर इसके दस्तावेज भी पेश करे
हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वो पीड़ित महिला से शादी करे और दो महीने के अंदर इसके दस्तावेज भी पेश करे. अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो जमानत खुद निरस्त हो जाएगी. वहीं, पीड़ित महिला ने भी कोर्ट में पत्र देकर कहा है कि वो आरोपी से शादी के लिए तैयार है. उसे उसकी जमानत से भी कोई ऐतराज नहीं है. इस पर कोर्ट ने आरोपी को शादी की शर्त जमानत दे दी.