Indore police to arrest Pyare Mian for sexual exploitation of girls; Bhopal court gave permission | बच्चियों से यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां को गिरफ्तार करेगी इंदौर पुलिस; भोपाल कोर्ट ने दी अनुमति

Indore police to arrest Pyare Mian for sexual exploitation of girls; Bhopal court gave permission | बच्चियों से यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां को गिरफ्तार करेगी इंदौर पुलिस; भोपाल कोर्ट ने दी अनुमति


  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Indore Police To Arrest Pyare Mian For Sexual Exploitation Of Girls; Bhopal Court Gave Permission

कीर्ति गुप्ता, भोपाल3 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

बच्चियों के साथ यौन शोषण माले में आरोपी प्यारे मियां को अब इंदौर पुलिस जबलपुर जाकर गिरफ्तार करेगी।

  • भोपाल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए प्यारे मियां की पेशी
  • इंदौर के संयोजितागंज थाने ने लगाई थी आरोपी के खिलाफ भोपाल में अर्जी

नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में जबलपुर जेल में बंद प्यारे मियां को गिरफ्तार करने के लिए इंदौर पुलिस जल्दी जबलपुर सेंट्रल जेल जाएगी। सोमवार को इंदौर की संयोगितागंज थाने की सीएसपी पूर्ति तिवारी ने राजधानी में विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी आलोक अवस्थी की अदालत में एक अर्जी पेश कर प्यारे मियां की औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति मांगी थी।

भोपाल पहुंची सीएसपी पूर्ति तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को बताया कि प्यारे मियां के खिलाफ इंदौर के पलासिया थाने में तीन अपराध दर्ज है इन सभी मामलों में प्यारे मियां की औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति दी जाए। न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने अपराध की गंभीरता और पुलिस की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों और केस डायरी को अवलोकन करने के बाद आरोपी प्यारे मियां को गिरफ्तार किए जाने की अनुमति इंदौर की पलासिया पुलिस को दे दी है। सीएसपी पूर्ति तिवारी ने बताया कि जल्दी इंदौर से पुलिस की एक टीम प्यारे मियां को गिरफ्तार करने के लिए जबलपुर सेंट्रल जेल जाएगी इसके बाद प्यारे मियां को इंदौर लाकर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

वहीं सोमवार को राजधानी के विशेष न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत में प्यारे मियां के खिलाफ शाहपुरा थाने में दर्ज मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कराई गई। इस मामले में पहले से ही 11 सितंबर की तारीख तय है। न्यायाधीश ने शाहपुरा थाने में दर्ज मामले में बाल कल्याण समिति को आदेश दीया है कि वह काउंसलिंग रिपोर्ट विवेचक को सौंप दें।

संयोगितागंज इंदौर की सीएसपी पूर्ति तिवारी ने बताया प्यारे मियां के खिलाफ इंदौर के पलासिया थाने में अपराध क्रमांक 357, 358 और 359 के तहत नाबालिग बच्चियों से ज्यादती करने, पोक्सो एक्ट और एससीएसटी एक्ट के तहत 3 अलग-अलग मामले दर्ज हैं l सोमवार को हमने भोपाल कोर्ट से प्यारे मियां की गिरफ्तारी की अनुमति मांगी थी जो हमें मिल गई है l

0



Source link