Letter from the government for the allocation of land for lab shifting, will be captured by next week | लैब शिफ्टिंग के लिए जमीन आवंटन का सरकार से आया पत्र, अगले सप्ताह तक मिल जाएगा कब्जा, 140 एकड़ जमीन पर बनेगा नया कैंपस

Letter from the government for the allocation of land for lab shifting, will be captured by next week | लैब शिफ्टिंग के लिए जमीन आवंटन का सरकार से आया पत्र, अगले सप्ताह तक मिल जाएगा कब्जा, 140 एकड़ जमीन पर बनेगा नया कैंपस


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ग्वालियरएक घंटा पहले

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  • महाराजपुरा एयरबेस के सामने की पट्टी पर बनेगा नया कैंपस

डीआरडीओ लैब शिफ्टिंग के लिए जमीन आवंटन का सरकार ने जिला प्रशासन को पत्र भेज दिया है और अब डीआरडीओ को जमीन दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभवत: अगले सप्ताह तक आवंटित जमीन पर डीआरडीओ का कब्जा दे दिया जाएगा, जिसके बाद सिटी सेंटर स्थित डीआरडीओ लैब से 200 मीटर वाले प्रतिबंधित दायरे को कम कराए जाने की कवायद पूरी की जाएगी।

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार से पत्र आने के बाद जमीन दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही डीआरडीओ के अफसरों के साथ बैठक कर इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लैब शिफ्टिंग के बाद डीआरडीओ कैंपस से 200 मीटर का दायरा कम होने के साथ ही कई सारी संपत्तियां तोड़फोड़ की कार्रवाई से बच जाएंगी।

नए कैंपस के आसपास बनेगा 200 मीटर का बफर जोन
राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर डीआरडीओ को महाराजपुरा एयरबेस के सामने की पट्‌टी पर महाराजपुरा डांग के 8 सर्वे नंबरों की 140 एकड़ जमीन आवंटित की है। यहां बन रहे केंद्र सरकार के प्लास्टिक इंस्टीट्यूट के पीछे डीआरडीओ का नया कैंपस तैयार किया जाएगा। यहां सरकार द्वारा बफर जोन बनाए जाने के लिए भी जमीन दी गई है। 200 मीटर के प्रतिबंधित दायरे वाले इस बफर जोन के माध्यम से डीआरडीओ के आसपास निर्माण नहीं हो सकेंगे।

सिटी सेंटर क्षेत्र की 104 संपत्तियां दायरा कम होने पर बच जाएंगी
सिटी सेंटर स्थित डीआरडीओ लैब के मौजूदा कैंपस में सिटी सेंटर क्षेत्र की 122 संपत्तियां 200 मीटर के दायरे में होकर अभी कार्रवाई की चपेट में हैं। जिसमें 84 संपत्तियां निजी हैं और 38 सरकारी। डीआरडीओ द्वारा प्रतिबंध दायरा 50 मीटर किए जाने पर 104 संपत्तियां कार्रवाई के दायरे से बाहर हो जाएंगी। फिर लैब शिफ्टिंग पर ये दायरा 10 मीटर रह जाएगा और रूप सिंह स्टेडियम, नगर निगम जिम, तरण पुष्कर, बाल भवन, सरकारी बंगले दायरे में होंगे।

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