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- Permission For Abortion To A Misdemeanor Teenager; Instructions For Taking Affidavits From Parents
जबलपुर12 मिनट पहले
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- भ्रूण का डीएनए सैंपल सुरक्षित रखने का आदेश
मप्र हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित एक किशोरी को गर्भपात की अनुमति दे दी है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने सीएमओ को आदेशित किया है कि शासकीय अस्पताल में एक सप्ताह के भीतर सुरक्षित गर्भपात कराया जाए। गर्भपात के पूर्व किशोरी के अभिभावकों से सहमति का शपथ-पत्र लेने का निर्देश दिया है। एकल पीठ ने दुष्कर्म मामले को देखते हुए भ्रूण के डीएनए सैंपल को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
माढ़ोताल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कुछ दिन पूर्व एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसकी वजह से उसे 11 सप्ताह का गर्भ है। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बच्चे को जन्म दे सके। अधिवक्ता शांतनु अयाची और विपुल वर्धन जैन की दलील सुनने के बाद एकल पीठ ने किशोरी को गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी है।
बिजली कर्मी को द्वितीय उच्च वेतनमान देने का आदेश | हाईकोर्ट की जस्टिस नंदिता दुबे ने मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी में कार्यरत कर्मचारी को 13 अगस्त 2013 से द्वितीय उच्च वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया है। बरगी नगर निवासी दादाजोगे की ओर से याचिका दायर कर कहा कि 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी उसे द्वितीय उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने कर्मचारी को द्वितीय उच्च वेतनमान देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. एकनाथ ज्योतिषी और कल्पना ज्योतिषी ने पैरवी की।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज | जिला अदालत की विशेष न्यायाधीश संगीता यादव ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले बाबा टोला निवासी छोटू चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार बाबा टोला निवासी नाबालिग किशोरी अपने मामा के घर खेलने गई थी। छोटू चौधरी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने जमानत याचिका का विरोध किया।