कोर्ट ने 5 मामलों में 6-6 हजार का जुर्माना लगाया है.
अशोक पचौरी के 5 चालान हो चुके थे जिसकी वो अनदेखी कर रहे थे.कोर्ट (court) ने हर मा्मले में 6-6 हजार का जुर्माना (Fine) उन पर लगाया.
भोपाल में रहने वाले अशोक पचौरी अपने दो पहिया वाहन MP04 MC 7070 बिना हेलमेट पहने चलाते थे. शहर के चौराहों पर लगे पुलिस के सीसीटीवी कैमरों में वह कई मर्तबा बिना हेलमेट लगाए स्कूटर चलाते कैद हुए. सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर ट्रैफिक पुलिस का ध्यान उन पर चला गया. वो नोटिस में आ गए. ट्रैफिक पुलिस ने उनका नाम-पता खंगाला और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के पते पर ई-चालान भेज दिए. लेकिन अशोक पचौरी नोटिस को भी नज़रअंदाज करते रहे. उन्होंने कभी जुर्माना नहीं भरा.
ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था
पिछले शनिवार को राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ने चालान का प्रकरण जिला अदालत में पेश कर दिया. उसके बाद पचौरी को कोर्ट में पेश होना पड़ा. कोर्ट के सामने जब अशोक पचौरी पेश हुए, तो अदालत ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने का आदेश दिया. पचौरी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. बस उसके बाद अदालत ने अशोक पचौरी को उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगाए गए पांच प्रकरणों में हर मामले में 6-6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर दिया.
3 नोटिस के बाद अदालत में केस
जिन वाहन चालकों के खिलाफ चालान के तीन से ज्यादा मामले बन रहे हैं ट्रैफिक पुलिस ऐसे केस कोर्ट भेज रही है. अशोक पचौरी के 5 चालान हो चुके थे जिसकी वो अनदेखी कर रहे थे. हेलमेट न पहनने पर 6 हजार के चालान सहित उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर न्यायालय ने हर मामले में 6-6 हजार रुपए प्रत्येक के हिसाब से 30 हजार रूपए का जुर्माना लगा दिया. संभवत: ट्रैफिक रूल न मानने पर भोपाल में यह अब तक का सबसे ज्यादा जुर्माना है.