Madhya Pradesh High court Quashed Rasuka Against Indore former councilor Usman Patel including Four People | हाई कोर्ट ने पूर्व पार्षद उस्मान पटेल सहित 4 के खिलाफ रासुका निरस्त की, कोर्ट ने कहा- ताजिए में शामिल होना अपराध नहीं

Madhya Pradesh High court Quashed Rasuka Against Indore former councilor Usman Patel including Four People | हाई कोर्ट ने पूर्व पार्षद उस्मान पटेल सहित 4 के खिलाफ रासुका निरस्त की, कोर्ट ने कहा- ताजिए में शामिल होना अपराध नहीं


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इंदौर11 मिनट पहले

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कोराेना काल में प्रतिबंध के बाद भी खजराना क्षेत्र में ताजिए निकले थे, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे, इसी को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की थी।

  • पांच ताजियों से जुड़े लोगों के खिलाफ किया था केस दर्ज, खजराना के बड़ला इलाके में जमा हुई थी भीड़

खजराना में ताजिया निकालने के दौरान पूर्व पार्षद उस्मान पटेल सहित चार के खिलाफ जिला प्रशासन ने जो रासुका की कार्रवाई की थी, उसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ताजिया में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। केवल एक ही केस के आधार पर रासुका नहीं लगाई जा सकती। वैसे भी रासुका लगाने के बाद 12 दिन के भीतर इसे शासन से मंजूर कराना होता है। शासन ने रासुका की पुष्टि नहीं की।

उस्मान सहित अन्य की तरफ से अधिवक्ता अभिनव धनोतकर ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि पटेल सहित अन्य केवल ताजिए में शरीक हुए थे। उन्होंने ताजिया नहीं निकाला था। प्रशासन ने बगैर उनका पक्ष सुने, बगैर कोई गंभीर अपराध के रासुका लगा दी। इसे निरस्त किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने मंगलवार को केस सुनकर सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को याचिका निरस्त कर दी।

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