भोपाल कोर्ट का फैसला : नाबालिग भतीजी से रेप करने वाले फूफा को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सज़ा | bhopal – News in Hindi

भोपाल कोर्ट का फैसला : नाबालिग भतीजी से रेप करने वाले फूफा को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सज़ा | bhopal – News in Hindi


दोषी कौशल शर्मा का साथ इंजीनियरिंग के छात्र राहुल कुमार ने दिया

कोर्ट (Court) ने अपनी ही नाबालिग (Minor girl) भतीजी से रेप करने वाले सगे फूफा कौशल शर्मा को तीन बार आजीवन कारावास और आखिरी सांस तक जेल (Jail) में रहने की सजा सुनाई.

भोपाल.राजधानी भोपाल (Bhopal) में 9 साल की एक नाबालिग लड़की (minor girl rape) से रेप के मामले में जिला कोर्ट (district court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में दोषी लड़की का फूफा है. कोर्ट ने दोषी फूफा को आखिरी सांस तक जेल (jail) में रहने की सजा सुनाई है. जबकि दूसरे दोषी इंजीनियर के छात्र को 20 साल की सजा सुनाई गई. तीसरा आरोपी नाबालिग होने की वजह से उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है.

यह फैसला विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की कोर्ट ने सुनाया. कोर्ट ने अपनी ही नाबालिग भतीजी से रेप करने वाले सगे फूफा कौशल शर्मा को तीन बार आजीवन कारावास और आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई. दोषी कौशल शर्मा के साथ इस मामले के दूसरे दोषी इंजीनियरिंग के छात्र राहुल कुमार को 20 साल की सजा सुनाई गई. तीसरा आरोपी वारदात के वक्त नाबालिग था. इसलिए उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है.

ये है पूरा मामला…इस पूरी वारदात का मामला ये है कि नाबालिग बच्ची से सबसे पहले उसके फूफा कौशल शर्मा ने रेप किया. उसकी इस घिनौनी हरकत का पता जब उसके पड़ोस में रहने वाले राहुल कुमार को पता चला तो उसने भी कौशल शर्मा की मदद की और लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया. राहुल इंजीनियरिंग का छात्र था. इसके बाद जब पीड़ित बच्ची ने दोनों की करतूत पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग को बताई तो उसने भी उसका रेप किया. आरोपियों ने 9 साल की बच्ची का लगातार एक साल तक शारीरिक शोषण किया. जब पड़ोस में रहने वाली एक महिला को घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने पूरे मामले की सूचना चाइल्ड लाइन को फोन पर दी. थाना बाग सेवनिया पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद इस मामले में दोषी पाए गए फूफा कौशल शर्मा और राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.





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