बेगमगंज21 घंटे पहले
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अपर सत्र न्यायाधीश बीआर यादव ने 2 प्रकरणों में बलात्कार अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपी राम सुशील आदिवासी एवं अन्य प्रकरण में अनिल बंसल की जमानत अपराध गंभीरता के आधार पर निरस्त कर दी है। फिलहाल आरोपी जेल में हैं। राम सुशील ने सिलवानी की नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भोपाल ले जाकर बलात्कार किया था। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी के कृत्य से विवाद की गंभीर स्थिति निर्मित हुई है।
अनुसंधानकर्ता महिला सब इंस्पेक्टर गोस्वामी ने भी प्रतिवेदन पेश कर जमानत का विरोध किया था। न्यायाधीश ने सुनवाई कर जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। वहीं एक अन्य प्रकरण में नाबालिग का अपहरण कर अनिल नामक युवक पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप था। एजीपी बद्री विशाल गुप्ता ने विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए। जिस पर न्यायधीश श्री यादव ने जमानत आवेदन पॉक्सो एक्ट में खारिज कर दिया।
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