सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से आवेदन करने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV मानकों के तहत 1 अप्रैल, 2020 से पहले खरीदे गए डीजल इंजन वाहनों (Diesel Vehicles) के रजिस्ट्रेशन को इन लोगों के लिए मंजूरी दे दी है. जानिए कौन खरीद सकता है BS-IV व्हीकल.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू होता है तब तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग इन गाड़ियों को कोई प्रोविजनल सार्टिफिकेट मुहैया कराए. इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग विशेष सेवाओं में उपयोग हो रहे डीजल वाहनों के लिए अभी अस्थाई (temporary) रजिस्ट्रेशन जारी करें. कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बाद इस आदेश में बदलाव किया जाएगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च के बाद बेचे गए ऐसे वाहन जिनकी डीटेल ई-वाहन पोर्टल पर नहीं डाली गई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च तक BS-IV वाहनों को बेचने की छूट दी गई थी. लेकिन, कई डीलरों ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए फर्जीवाड़ा किया और लॉकडाउन में गाड़ियां बेचकर गैरकानूनी तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन बैक डेट में कराया गया.
इतने वाहनों का नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशनकेंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कहा था कि देश में BS-IV उत्सर्जन मानक के बाद 2020 तक बीएस-V को छोड़कर सीधे बीएस-VI उत्सर्जन मानक को अपनाया जाएगा. 31 मार्च को BS-IV गाड़ियों की बिक्रा का डेडलाइन खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने बताया था कि देशभर में बीएस-IV वाले 7 लाख टू व्हीलर, 15 हजार पैसेंजर कार और 12 हजार ऐसे कमर्शियल वाहन हैं जो नहीं बिके हैं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया था कि 1,05,000 टू व्हीलर, 2250 पैसेंजर कार और 2000 ऐसे कमर्शियल वाहन हैं जो बिके तो हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है.