खंडवा19 घंटे पहले
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एक महीने बाद शारदीय नवरात्र शुरू होने वाली है। इसके लिए राज्य गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन जारी कर दी है। इस बार पंडालों में 6 फीट से ऊंची देवी प्रतिमा की स्थापना नहीं की जा सकेगी। गरबा और चल समारोह पर भी रोक रहेगी। गृह मंत्रालय ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को नवरात्र उत्सव के लिए निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने शुक्रवार शाम को निर्देश जारी किए। नई गाइडलाइन में पंडालों की ऊंचाई, उत्सव के दौरान रखी जाने वाली सावधानी और पूरे आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है।
नवरात्र में स्थापित होने वाली प्रतिमाएं अधिकतम 6 फीट ऊंची होंगी। पंडाल का आकार 10 बाय 10 फीट से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी सामाजिक-सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके लिए भी अनुमति लेना होगी। किसी तरह का चल समारोह और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं कराया जा सकेगा। प्रतिमा विसर्जन के लिए 10 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। विसर्जन ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर कराया जाएगा, ताकि संक्रमण का खतरा न हो।
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