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- Madhya Pradesh Man Dies In Firing, Case Filed Against Brother For Negligence In Indore
इंदौर38 मिनट पहले
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राहुल की क्षेत्र में ही मोबाइल शॉप और कपड़े की दुकान थी।
- पुलिस की जांच में आया कि युवक से खुद लापरवाहीपूर्वक गोली चली थी
- भाई को जिम्मेदार मानकर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया
घर में सूरज पूजा के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग के दौरान मोबाइल व्यापारी की मौत मामले में पुलिस ने उसके भाई को जिम्मेदार माना है। पुलिस जांच में पाया कि भाई ने लापरवाही पूर्वक घर में बंदूक रख दी थी, उसे मोबाइल व्यापारी ने हर्ष फायर के लिए चला दी। फिर गोली लगने से बंदूक चलाने वाले व्यापारी की ही मौत हो गई थी, जबकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट और अन्य लोगों का कहना है कि बड़ी बंदूक से कभी चलाने वाले को पेट में गोली नहीं लगती।
घटना तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि नई बस्ती में रहने वाले 28 साल के राहुल पिता हरिओम पटेल की मौत हो गई थी। पुलिस ने राहुल के भाई रोहित को घटना का जिम्मेदार मानकर धारा 304 ए और 30 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। घटना 9 अगस्त की है। जब राहुल के मझले भाई दीपक की बेटी का सूरज पूजन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान वहां परिवार के बच्चे पटाखे चला रहे थे। इस दौरान राहुल उठा और भाई रोहित की बंदूक ले आया। राहुल हर्ष फायर करने लगा, तभी गोली चली और उसी के पेट में लगी। उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
उधर, पुलिस की शुरुआती जांच में भी हादसा संदेहास्पद लग रहा था। आशंका भी जताई गई थी कि 12 बोर की बंदूक ढाई फीट से ज्यादा लंबी होती है। ऐसे में तकनीकी रूप से गोली चलाने वाले के पेट में नहीं लग सकती थी। हालांकि, मामला परिवार का होने से कोई भी व्यक्ति स्पष्ट बयान देने नहीं आया था। परिवार के लोगों ने वही कहा, जो पुलिस ने जांच में पाया है।
दो साल की सजा या जुर्माना
आईपीसी की धारा 304 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है। इसके तहत दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों होते हैं। सड़क दुर्घटना के मामलों में किसी की मौत हो जाने पर अक्सर इस धारा का प्रयोग होता है।
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