भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने संशोधित आदेश जारी किए हैं. इस नयी व्यवस्था के मुताबिक अब लोग रात 10:30 से सुबह 6 बजे तक केवल बेहद ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकल पाएंगे.ये आदेश पूरे ज़िले पर लागू रहेगा. कोरोना प्रभावित कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉक डाउन के कठोर आदेश जारी रहेंगे. बैरिकेडिंग लगाकर सख्ती से पैरामीटर कंट्रोल स्थापित किया जाएंगे. मेडिकल इमरजेंसी, ज़रूरी सामान और सेवा के अवा बाकी किसी को भी इन इलाकों में आने-जाने की इजाज़त नहीं होगी. कंटेनमेंट क्षेत्रों का विवरण Bhopal nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
सरकारी आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. इसमें ये गतिविधियां छोड़कर बाकी पर प्रतिबंध रहेगा .
-सभी स्कूल कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.-ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्रतिशत शिक्षकों और अन्य स्टाफ को निर्धारित एस.ओ.पी का पालन करने की शर्तों पर स्कूलों में प्रवेश की अनुमति रहेगी.
-नौंवीं कक्षा से ऊपर की कक्षा के लिए राज्य शासन के संबंधित विभागों की ओर से जारी sop दिशा निर्देशानुसार स्कूल खोलने की इजाज़त रहेगी.
-सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल,एंटरटेनमेंट पार्क और थिएटर बंद रहेंगे.
-सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम 100 से कम लोगों की मौजूदगी में किए जा सकेंगे. इसके लिए आयोजक को संबंधित एसडीएम /कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगी.
-सार्वजनिक स्थानों पर नवरात्रि में स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट से अधिक नहीं होगी. पंडाल का साइज 10×10 फीट से ज़्यादा नहीं होगा.
कोविड संक्रमण को देखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक चल समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी.
-इस साल गरबा भी नहीं होगा. लाउडस्पीकर के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का सख्ती से पालन करना होगा.
-मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं दी जाएगी.इसके लिए भी इलाके के एसडीएम/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से लिखित इजाजत लेना होगी.
– सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव में झांकियों/ पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालुओं को फेस कवर, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर के साथ आना होगा.
बाज़ारों-दुकानों के सम्बन्ध में आदेश
सभी दुकानें रात 8:00 बजे बंद करना होंगी. सिर्फ केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खानपान की दुकानें रात 8:00 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं.
– रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक केवल मेडिकल इमरजेंसी या अति आवश्यक काम के लिए ही आने-जाने की अनुमति रहेगी.