Why discriminate in determining scholarship of SC-ST and OBC students in the same college | एक ही कॉलेज में एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति निर्धारण में भेदभाव क्यों

Why discriminate in determining scholarship of SC-ST and OBC students in the same college | एक ही कॉलेज में एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति निर्धारण में भेदभाव क्यों


जबलपुर20 घंटे पहले

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मप्र हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि एक ही कॉलेज में एससी-एसटी और ओबीसी के छात्रों की छात्रवृत्ति निर्धारण में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

सतना के स्कॉलर होम कॉलेज के बीसीए के छात्र प्रियांशु यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कॉलेज में उसके साथ बीसीए कर रहे एससी और एसटी के छात्रों को रेगुलर कोर्स के समतुल्य पूरी छात्रवृत्ति दी जा रही है, जबकि ओबीसी का होने के कारण उसे जनभागीदारी से चलने वाले कोर्सों के समतुल्य कम छात्रवृत्ति दी जा रही है। अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने तर्क दिया कि यह स्थिति प्रदेश के सभी कॉलेजों में है। ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने में भेदभाव किया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

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