भोपाल20 घंटे पहले
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मप्र में कांग्रेस के बागी 22 विधायकों के दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके इन 22 विधायकों में से 14 राज्य सरकार में मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विस अध्यक्ष को अगले हफ्ते यह बताने को कहा है कि वह कांग्रेस के उन विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने का फैसला कब करेंगे, जो बीजेपी में शामिल हो गए थे।
सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने आपत्ति जताई और कोर्ट से विधानसभा से इस बारे में जल्दी जवाब देने संबंधी निर्देश जारी करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि हम स्पीकर को बयान देने के लिए अगले हफ्ते केस रखेंगे। विस के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, उनका समय सीमा में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।
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