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- Grocery Shops Will Be Closed Before 8 Pm And Restaurants Before 10.30 Pm; Order Will Be Issued Again Today To Clear The Situation
भोपाल27 मिनट पहले
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बैरागढ़ में फूड स्टॉल का संचालन करने वाले जय शर्मा ने बताया कि आदेश में खान-पान संबंधी दुकानें रात आठ बजे के बाद खुली रहने का उल्लेख है। लेकिन, पुलिसकर्मी इसे पहले ही बंद करा देते हैं।
- लेकिन फूड स्टाॅल रात 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे; मिल्क पार्लर पर आज होगा फैसला
राजधानी में किराने की दुकानें अब 8 बजे तक बंद करना होंगी। इसी के साथ होटल, रेस्त्रां और सड़क किनारे लगने वाले फूड स्टाॅल, चाय-नाश्ते की दुकानें तय समय (रात 10.30 बजे के पहले) खुली रह सकेंगी। दरअसल, 20 सितंबर को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने विभिन्न गतिविधियों के संचालन के संबंध में आदेश जारी किया था। लेकिन, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी। अब बुधवार को फिर से इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा।
रविवार को जारी आदेश के बाद पुलिस शहर में विभिन्न
स्थानों पर फूड स्टाल, किराना, मिल्क पार्लर सहित अन्य दुकानें बंद करवा रही थी, जबकि कई जगह यह दुकानें खुली भी थी। इसी को लेकर विराेध की स्थिति बन रही थी। फूड संचालकों का कहना था कि रात आठ बजे से दुकान बंद कराने से नुकसान हो रहा है। क्योंकि लोग रात 8 बजे के बाद ही यहां आते हैं।
रात 10.30 के बाद का नियम पहले की तरह ही
कलेक्टर ने बताया कि किराने की दुकान रात 8 बजे बंद होंगी। केवल होटल, रेस्त्रां, फूड स्टाल आदि आठ बजे के बाद भी खुले रहेंगे। हालांकि इन्हें भी रात 10.30 के पहले ही इसे बंद करना होगा। 10.30 बजे के बाद केवल आवश्यक कार्य से ही लाेग बाहर निकल सकेंगे।
मिल्क पार्लर पर आज होगा फैसला
मिल्क पार्लर रात आठ बजे के बाद खुलेेंगे या नहीं इस पर बुधवार को फैसला होगा। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक लोग आठ बजे के पहले दूध ले सकते हैं इसलिए इन्हें भी आठ बजे के दायरे में लिया जा सकता है। हालांकि इस पर बुधवार को ही स्थिति साफ होगी।
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