सागर14 घंटे पहले
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जिला अधिवक्ता संघ की मांग पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सिविल व क्रिमिनल के नए केसाें फाईलिंग काे मंजूरी दे दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एक कमेटी बनाकर अधिवक्ताओं के हित में नए प्रकरण जिसमें सिविल एवं क्रिमिनल फाईलिंग करने का निर्णय लिया है। सिविल एवं क्रिमिनल के अर्जेन्ट मामलों प्रतिदिन 30 केस से ज्यादा फाइल नहीं हाेंगे। केस फाईलिंग के टाईटल अंग्रेजी में (प्रकारों के नाम) स्पष्ट रूप से लिखना हाेगा।
वकालतनामा, मेमो में पक्षकार का मोबाईल नंबर/ईमेल आईडी लिखा होना चाहिए एवं अधिवक्ता का मोबाईल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। केस 24 सितंबर से अधिवक्ता संघ कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा होने के उपरान्त जिला न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
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