High court stay on re-tendering of Bahoripar toll plaza, court rebukes NHAI, next hearing on September 30 | बहोरीपार टोल प्लाजा के दोबारा टेंडर करने पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, न्यायालय ने लगाई एनएचएआई को फटकार, अगली सुनवाई 30 सितंबर को

High court stay on re-tendering of Bahoripar toll plaza, court rebukes NHAI, next hearing on September 30 | बहोरीपार टोल प्लाजा के दोबारा टेंडर करने पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, न्यायालय ने लगाई एनएचएआई को फटकार, अगली सुनवाई 30 सितंबर को


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जबलपुर4 घंटे पहले

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मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर-नागपुर स्थित बहोरीपार टोल प्लाजा का दोबारा टेंडर जारी करने पर रोक बरकरार रखी है। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने एनएचएआई द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद ठेका निरस्त करने का नोटिस जारी करने पर फटकार लगाई है। डिवीजन बैंच ने एनएचएआई को जवाब के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को नियत की है।

जबलपुर निवासी अमित खम्परिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उन्होंने टेंडर के जरिए जबलपुर-नागपुर रोड पर स्थित बहोरीपार टोल प्लाजा का तीन महीने के लिए टेंडर लिया था। तीन करोड़ 2 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जमा करने के बाद उन्हें 14 जुलाई 2020 से 14 अक्टूबर 2020 के लिए कार्यादेश मिला है। इसी बीच एनएचएआई ने टोल प्लाजा का दोबारा टेंडर निकाल दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एनके तिवारी ने शुक्रवार को डिवीजन बैंच को बताया कि हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को टोल प्लाजा का दोबारा टेंडर करने पर रोक लगाई थी। इसके बाद भी एनएचएआई ने याचिकाकर्ता को 4 सितंबर को धारा 35ए के तहत 11 दिन में ठेका निरस्त करने का नोटिस जारी कर दिया। इस पर डिवीजन बैंच ने एनएचएआई को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने एनएचएआई को जवाब के लिए मोहलत देते हुए मामले की सुनवाई 30 सितंबर को नियत की है।पी-2



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