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- It Is Mandatory For Private Hospitals To Install Corona Treatment At The Rate List Reception Counter
जबलपुर15 घंटे पहले
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मप्र हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की निर्धारित रेट लिस्ट रिसेप्शन काउंटर पर प्रमुखता से लगाना अनिवार्य है। यदि कोरोना मरीज या उनका परिजन रेट लिस्ट माँगता है तो निजी अस्पताल को रेट लिस्ट उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा विभागीय आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है कि समस्त निजी अस्पतालों ने जो शेड्यूल रेट लिस्ट 29 फरवरी 2020 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष पेश की थी।
उस रेट लिस्ट से 40 प्रतिशत से अधिक राशि कोरोना मरीजों से नहीं ली जा सकेगी। इसमें पीपीई किट, मॉस्क, ग्लव्स और सेनिटाइजर के अलावा कोरोना के इलाज में उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों के रेट शामिल हैं। कोरोना के उपचार के लिये निर्धारित दरों से अधिक राशि लिए जाने पर कोराेना पीड़ित या उनके परिजन जिला प्रशासन एवं हाईकोर्ट के समक्ष शपथ-पत्र के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।