हरदा15 मिनट पहले
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- चुंगी के 1 कराेड़ में से 25% कम आई राशि तो नपा ने उठाया वसूली का कदम
नपा ने लाेगाें काे राेजगार व काराेबार में बढ़ावा देने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्राें में व्यावसायिक कांप्लेक्स व दुकानाें का निर्माण कराया है। इन्हें बाेली लगाकर नियमानुसार नीलाम किया। लेकिन 74 लाेगाें ने अचल संपत्ति लेने के बाद 120 दिन के बजाय 15 साल बाद भी शेष 65 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा नहीं की। नपा ने एेसे बकायादाराें के नाम नाेटिस भेजकर 15 दिन की माेहलत दी है। खास बात यह है कि इस अवधि में राशि चुकता ना करने पर इन अचल संपत्तियाें के मालिकाें की अमानत राशि राजसात कर दाेबारा नीलामी की जाएगी। इसमें शेष राशि जमा नहीं करने वाला व्यक्ति दावा नहीं कर सकेगा। बकायादाराें की सूची नपा ने तब खंगाली, जब उसके पास शासन से हर माह 25 लाख रुपए कम अाने लगे है। नपा ने 2003 से 2018 के बीच के दर्जनाें व्यावसायिक काम्प्लेक्साें में दुकानाें व पट्टे पर जमीन की नीलामी की है। नियमानुसार कुल कीमत की 10 प्रतिशत राशि बाेली लगाने से पहले ही जमा करा ली जाती है। नीलामी में संपत्ति लेने के बाद 21 दिन में 25 प्रतिशत रकम जमा करनी हाेता है। शेष 65 प्रतिशत के लिए 4 माह का समय मिलता है। लेकिन 74 लाेगाें ने 2 कराेड़ 7 लाख 48, 380 रुपए अभी तक जमा नहीं कराए हैं। इनमें कई मामले एेसे हैं, जिनमें 15 साल से बकाया है।
15 साल से नहीं वसूल पाए अभी तक ऐसे मामलाेें में नीलामी या पट्टाें काे अनुपयुक्त कर दाेबारा नीलामी का अधिकार अध्यक्ष के पास था। रिकाॅर्ड के अनुसार अभी पहली खेप में 74 बकायादार निकले हैं। जिन पर नपा का 2 कराेड़ 7 लाख 48, 380 रुपए बकाया है। यह बकाया राशि 2003 से 2018 के बीच की है। इनमें सबसे पुराने मामले 2003 तक के यानि 15 साल पुराने हैं। जिनमें नपा ने कभी शेष प्रीमियम राशि वसूली के प्रयास नहीं किए। जबकि नपा के पास राजस्व का वसूली अमला भी है।
नगरपािलका ने बकायादाराें काे नाेटिस जारी कर दिए हैं
नपा ने बकायादाराें काे नाेटिस जारी कर दिए हैं। राजस्व अमला घर-घर जाकर इनकी तामीली करा रहा है। बकायादाराें ने जिन काम्प्लेक्स में अचल संपत्ति ली है, वहां नाेटिस लगाए हैं। 15 दिन में बकाया प्रीमियम जमा न करने पर शहर में हाेर्डिंग लगाए जाएंगे। इसमें बकायादाराें के नाम रहेंगे। तय समय बीतने पर इनकी अचल संपत्ति की दाेबारा नीलामी हाेगी। बकायादाराें की अमानत राशि भी राजसात हाेगी, जिसे वे वापस नहीं ले सकेंगे। नपा सूत्राें के अनुसार अभी तक नपा काे राशि की कमी नहीं थी। काेराेना काल में शासन से चुंगी की हर माह मिलने वाली करीब 1 कराेड़ रुपए की राशि में से 25 लाख रुपए कटाैती हाेने लगी, तब नपा ने बकायादाराें से वसूली की तैयारी की।
25% राशि निविदा की तारीख से से 21 दिन में करनी होगी जमा
मप्र राजपत्र नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भाेपाल में 24 फरवरी 2016 काे प्रकाशित नाेटिफिकेशन के अनुसार उच्चतम निविदा दाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात विक्रय मूल्य की 25% राशि निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 21 दिन में जमा की जाएगी। शेष राशि जिसमें प्रतिभूति राशि काे शामिल किया जा सकता है, निविदा दर की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त हाेने से 120 दिन के भीतर की जमा की जाएगी। यदि बाेलीकर्ता द्वारा विक्रय राशि की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि के अंदर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है ताे मुख्य कार्यपालक अधिकारी विक्रय या पट्टे काे अनुपयुक्त कर दिया घाेषित कर सकेगा तथा पुन: निविदा अामंत्रित की जाएगी।
नपा ने शहर में बनाएं हैं काॅम्प्लेक्स व दुकानें
नपा ने शहर के विभिन्न इलाकाें में व्यावसायिक उद्देश्य से काॅम्प्लेक्स व दुकानें बनवाई हैं। स्कूल परिसर के सामने व आजू-बाजू में भी दुकानाें का निर्माण कराया है। इन्हें नियमानुसार खुली बाेली लगाकर नीलाम किया था। शहर में मां नर्मदा काम्प्लेक्स, नया बाजार, कांजी हाउस के पास और अन्य जगहाें पर अलग-अलग अाकार की दुकानें बनाईं। नीलामी में सबसे ज्यादा ऊंची बाेली लगाकर दुकानें लेने वालाें पर नपा की कुल कीमत की 65 प्रतिशत राशि सालाें से बकाया है।
विभाग ने बकायादाराें की सूची मांगी है
नगरीय प्रशासन विभाग ने बकायादाराें की सूची मांगी है। शहर में 74 बकायादाराें पर 2003 से 2018 के बीच के 2 कराेड़ 7 लाख 48, 380 रुपए बाकी हैं। नाेटिस भेजे हैं। 15 दिन में पूरी राशि एकमुश्त जमा न करने पर उनकी अचल संपत्ति की दाेबारा नीलामी की जाएगी। पहले जमा की गई अमानत राशि भी वापस नहीं हाेगी। इसके लिए दावा भी मान्य नहीं हाेगा।
-जीके यादव, सीएमओ, नपा