The bail of the rapist rejected by the pretense of marriage | शादी का झांसा देकर रेप करने वाले की जमानत खारिज

The bail of the rapist rejected by the pretense of marriage | शादी का झांसा देकर रेप करने वाले की जमानत खारिज


हरदाएक दिन पहले

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विशेष न्यायालय ने 27 साल की दलित महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी अंकित गौर पिता ओमप्रकाश गौर पटेल, निवासी खिरकिया की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि आरोपी अंकित पटेल ने तलाकशुदा महिला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए विवाह करने का लालच दिया, साथ ही उसके साथ यौन संबंध भी बनाए। लेकिन जब महिला ने विवाह करने के लिए उससे कई बार कहा, तो वह इसके लिए राजी नहीं हुआ।

लगातार कुछ न कुछ बहाने बनाता रहा। आखिर में पीड़िता ने छीपाबड़ थाने में आरोपी अंकित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। अधिवक्ता बामने ने बताया कि उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने आपत्ति ली। जिस पर विशेष न्यायाधीश के. जोशी ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।



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