80 years old and Kovid voters will be able to vote from home, master trainers gave information in training given to employees for assembly by-elections | 80 वर्ष के बुजुर्ग व कोविड मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान, विधानसभा उपचुनाव के लिए कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग में मास्टर ट्रेनर्स ने दी जानकारी

80 years old and Kovid voters will be able to vote from home, master trainers gave information in training given to employees for assembly by-elections | 80 वर्ष के बुजुर्ग व कोविड मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान, विधानसभा उपचुनाव के लिए कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग में मास्टर ट्रेनर्स ने दी जानकारी


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भिंड16 मिनट पहले

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80 साल के बुजुर्ग, पीडब्ल्यूडी के वोटर व काेविड मतदाता इस बार उपचुनाव में घर बैठकर ही वोट कर सकेंगें। यह गाइड निर्वाचन आयोग ने शनिवार को जारी की है। विधानसभा उपचुनाव की ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि तीन वर्गों के मतदाताओं को इस चुनाव में मतदान की विशेष सुविधा दी गई है।

विधानसभा उपचुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया है। आयोग ने तीन प्रकार के वोटर्स को मतदान घर से करने की सुविधा प्रदान की है। नई व्यवस्था में 80 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स, दिव्यांग वोटर्स, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति व कोरोना संदिग्ध व्यक्ति अपने घर से ही वोट डाल सकेगा। पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया के तहत अंतिम नामांकन से 5 दिन तक प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर के पास फार्म 12-डी में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है।

जो मतदाता घर बैठे मतदान करने की सुविधा चाहते हैं उन्हें आरओ के पास आवेदन करना होगा। आवेदन में मतदाता सूची की भाग संख्या, क्रमांक, ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर व निवास का पता देना अनिवार्य होगा। ऐसे मतदाता जो कोविड-19 से संबंधित हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण-पत्र लगाना होगा।

पोस्टल बैलेट से वोट की सुविधा स्वैच्छिक

निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा को स्वैच्छिक किया है। रिटर्निंग ऑफिसर प्रपत्र-1 में ऐसे समस्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करेंगे। प्रपत्र-2 में पात्रता का निर्धारण कर ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बैलेट जारी करने की सूची तैयार की जाएगी।

मतदाता से डिक्लेरेशन प्राप्त करेंगे कर्मचारी

केन्द्र पर नियुक्त कर्मचारी,मतदाता से फार्म 13-ए में डिक्लेरेशन प्राप्त करेगा। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह मतदाता को जानता है और उससे ही वोट प्राप्त किया है। ऐसे मतदाता जिन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए फार्म 12-डी में आवेदन प्रस्तुत किया है उन्हें मतदान केन्द्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।



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