167 houses within 100 meters of Mahakal, all will be removed, double compensation will be given from the guide line | महाकाल के 100 मीटर दायरे में 167 मकान, सभी को हटाएंगे, गाइड लाइन से डबल मुआवजा मिलेगा

167 houses within 100 meters of Mahakal, all will be removed, double compensation will be given from the guide line | महाकाल के 100 मीटर दायरे में 167 मकान, सभी को हटाएंगे, गाइड लाइन से डबल मुआवजा मिलेगा


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उज्जैन20 घंटे पहले

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  • सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश, प्रशासन ने शुरू की क्षेत्र में बड़े सुधार की तैयारी

महाकालेश्वर मंदिर की 100 मीटर परिधि में 167 मकान आ रहे हैं। इन मकानों को प्रशासन अधिगृहीत करेगा। इन्हें नए नियम के अनुसार गाइड लाइन से दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। इनका सर्वे पूरा हो जाने के बाद अब प्रशासन मुआवजा तय करने में जुटा है। प्रशासनिक तैयारी हो जाने के बाद अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर दायरे में अतिक्रमण हटाने और नए निर्माण की अनुमति नहीं देने के निर्देशों के चलते प्रशासन ने तीन विभागों की टीम से क्षेत्र का सर्वे कराया है। सर्वे चल रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह इस सर्वे पर निगाह रखे हुए हैं। उन्हें दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में निर्देशों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

इसलिए प्रशासन तेजी से सर्वे पूरा कर कोर्ट के निर्देशों को अमली जामा पहनाना चाहता है। सर्वे में राजस्व के साथ स्मार्ट सिटी और नगर निगम की टीम भी जुटी हुई है। राजस्व अधिकारी सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अतिक्रमण चिह्नित करने का काम कर रहे हैं तो निगम अमला मकानों की वैधानिकता और गिनती का काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी का अमला प्रोजेक्ट्स में आने वाली जमीन आदि को लेकर काम कर रहा है।

गंदी बस्तियां हटाकर मल्टी में मकान देंगे
सर्वे में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का पता लगाया है। इसमें कुछ अवैध बस्तियां भी हैं। राजस्व अमले ने ऐसी बस्तियों के रहवासियों को सूचित कर दिया है कि वे यहां से हटने के लिए तैयार हो जाएं। प्रशासन तय कर रहा है कि इन बस्तियों के रहवासियों को नगर निगम द्वारा बनाई जा रही मल्टियों में मकान दिए जाएं। निगम ने जेएनएनयूआरएम और प्रधानमंत्री आवास योजना में मल्टियां बनाई हैं।

मुआवजे के लिए रजिस्ट्रियों की जांच होगी
जिन मकानों का अधिग्रहण किया जाना है, उनकी रजिस्ट्रियों और भवन अनुज्ञा की जांच की जाएगी। इसके लिए प्रशासन नगर निगम व राजस्व अमले का संयुक्त शिविर लगा सकता है। निगम मकानों की भवन अनुज्ञा की जांच करेगा।



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