IT notices to those who do not file income tax returns by doing big bank transactions, notice being sent | बड़े बैंक ट्रांजेक्शन कर आयकर रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पर आईटी की नजर, भेजे जा रहे नोटिस

IT notices to those who do not file income tax returns by doing big bank transactions, notice being sent | बड़े बैंक ट्रांजेक्शन कर आयकर रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पर आईटी की नजर, भेजे जा रहे नोटिस


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ग्वालियर7 मिनट पहले

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  • अलग-अलग जगह निवेश करने के बाद भी आय की जानकारी छुपाना पड़ सकता है महंगा

ऐसे लोग जो कि आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे लेकिन उन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 में या उससे पहले के साल में बड़े बैंक ट्रांजेक्शन किए, अलग-अलग जगह निवेश किया। ऐसे लोग आयकर विभाग की पकड़ में आए हैं। हालांकि अभी इनकी संख्या उजागर नहीं की गई है। विभाग द्वारा इन लोगों को 30 सितंबर तक आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये वे लोग हैं जो कि पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आयकर दाताओं की संख्या बढ़ाने और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए आयकर विभाग के डाटा प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा उन लोगों के बैंक खातों की जांच की गई जो कि बड़े ट्रांजेक्शन तो करते रहे लेकिन रिटर्न फाइल नहीं किए। ऐसे लोगों द्वारा किए ट्रांजेक्शन और निवेश की पूरी जानकारी जुटाकर नोटिस और मैसेज भेजकर रिटर्न फाइल करवाए जा रहे हैं।

कोरोना महामारी के कारण इन रिटर्न को फाइल करने की तारीख आगे बढ़ी

  • कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले रिटर्न की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई है।
  • कंपनियों द्वारा की जाने वाली वार्षिक साधारण सभा की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई है।
  • वित्त वर्ष 2019-20 और कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख फिलहाल 30 नवंबर है।
  • वित्त वर्ष 2018-19 और कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है।

टीसीएस वापस लेने लिखा पत्र
दस करोड़ से अधिक सालाना टर्नओवर का कारोबार करने वाले कारोबारियों पर केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से 0.75 फीसदी की दर से टीसीएस (टैक्स कलेक्ट एट सोर्स) लगाए जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि आगामी 1 अप्रैल, 2021 से 1 फीसदी हो जाएगा। इसे लेकर मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं केन्द्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर टीसीएस को नहीं लगाए जाने की मांग की है।

कोरोना महामारी को देखते हुए कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाई जा चुकी है। वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फाइल करने की तारीख भी 30 नवंबर है। वित्त वर्ष 2018-19 के रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है।
-अशीष पारख, चार्टर्ड एकाउंटेंट



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