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- Permission For Haj Pilgrimage Will Be Given Only On The Source Of Income; Minimum Penalty Of One Thousand Rupees And Maximum Ten Thousand Rupees Will Be Given For Hiding Information
भोपाल19 घंटे पहले
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फाइल फोटो
- रिटर्न भरने पर ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा
अगले साल पवित्र मक्का-मदीना के दीदार करने हज यात्रा पर जाने वालों को अब अपनी आमदनी का जरिया बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर न्यूनतम एक हजार और अधिकतम दस हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हज कमेटी ऑफ इंडिया (मुंबई) को पत्र भेजकर कहा है कि दो लाख से अधिक खर्च की धार्मिक यात्रा पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। पूर्व में दी गई छूट अब समाप्त हो गई है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001-2002 में एक नोटिफिकेशन के जरिए यह छूट दी गई थी। अब हज यात्रा पर जाने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होगा। रिटर्न भरने पर ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके आधार पर हज यात्रा हो सकेगी। ऐसा न करने पर इनकम टैक्स संबंधितों पर जुर्माने लगाने की कार्रवाई करेगा। 10 फीसदी टीडीएस भी वसूला जा सकता है। इस आशय का पत्र मिलने की हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ एमए खान ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हम भारत सरकार से रियायत मागेंगे, ताकि लोगों को व्यवहारिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
हज व्यवस्थाओं को लेकर 19 को कॉन्फ्रेंस
अगले साल होने वाले हज को लेकर राज्यों में कार्यरत हज अधिकारियों की नेशनल कॉन्फ्रेंस 19 अक्टूबर को नईदिल्ली में होगी। संभवत: इसमें यह मुद्दा उठ सकता है।