Political Programs Crowd Gathering Madhya Pradesh High Court Hearing | पांच जिलों के कलेक्टर-एसपी को कोर्ट ने तलब किया; उनसे पूछा जाएगा- भीड़ को रोकने में क्या परेशानी?

Political Programs Crowd Gathering Madhya Pradesh High Court Hearing | पांच जिलों के कलेक्टर-एसपी को कोर्ट ने तलब किया; उनसे पूछा जाएगा- भीड़ को रोकने में क्या परेशानी?


ग्वालियर5 मिनट पहले

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ग्वालियर हाईकोर्ट ने राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ को लेकर सुनवाई कर रही है, ये 30 सितंबर को भी जारी रहेगी।

  • याची ने कहा- सभाओं की वजह से एसडीएम हुए संक्रमित, उनकी मौत हो गई
  • न्यायमित्रों ने पेश की रिपोर्ट-सभाओं में उमड़ रही भीड़ की तस्वीरें

ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार को राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायमित्र और याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट पेश किए गए फोटो देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों में भारी भीड़ हो रही हैं। फोटो में हजारों में लोग दिख रहे हैं।

हाईकोर्ट की डबल बेंच की सुनवाई 30 सितंबर यानि बुधवार को भी जारी रहेगी। कोर्ट ने ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी व मुरैना के कलेक्टर और एसपी को तलब किया है। सुबह 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में इस केस को सुना जाएगा। अब कलेक्टर और एसपी से ही पूछा जाएगा कि उन्हें इस भीड़ को रोकने में क्या परेशानी आ रही है।

अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 24 सितंबर से 28 सितंबर के बीच जो राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं, उनकी स्थिति आपने देख ही ली है। कार्यक्रमों में भारी भीड़ हो रही है, न मास्क लगा रहे हैं न सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है।

राजनीतिक कार्यक्रमों में एसडीएम संक्रमित हुए और मौत भी हो गई

सभा में बच्चों को भी बुलाया जा रहा है। राजनीतिक कार्यक्रम में एक एसडीएम भी संक्रमित हुए थे। एसडीएम की संक्रमण के कारण मौत भी हो चुकी है, फिर भी राजनेता सबक नहीं ले रहे हैं। गाइड लाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। आम आदमी के जीवन को खतरे में डाल दिया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने तर्क दिया कि न्यायमित्र की रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिसमें कहीं भी 100 से ज्यादा लोग बताए हैं। अखबार की कटिंग के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिए गाइड लाइन का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। न्यायमित्र संजय द्विवेदी, राजू शर्मा, विजय दत्त शर्मा ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। 24 से 28 सितंबर के बीच हुए राजनीतिक कार्यक्रमों की फोटो कोर्ट के समक्ष पेश की गई। न्यायमित्रों की ओर से बताया गया कि गाइड लाइन का उल्लंघन हो रहा है।

न्यायमित्रों ने फोटो दिखाकर कहा- गाइडलाइन का खुला उल्लंघन हो रहा है
जीवाजी विश्वविद्यालय में मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के समय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी के चारों ओर भारी भीड़ खड़ी हुई थी। इस दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। पिछोर में आयोजित मुख्यमंत्री की सभा के तस्वीरें भी पेश किए गए। सीएम की सभा में गाइडलाइन का उल्लंघन बताया गया है। मंच के नीचे बैठे लोगों के तस्वीरें कोर्ट के समक्ष पेश किए।

याचिकाकर्ता ने भूमि पूजन और सभाओं के तस्वीरें दिखाईं
याचिकाकर्ता भी शहर में आयोजित सभा व भूमि पूजन कार्यक्रमों के फोटो खींचने पहुंच रहे हैं। उन्होंने ग्वालियर पूर्व व ग्वालियर विधानसभा में हुए भूमि पूजन कार्यक्रम, जनसंपर्क व सभाओं के तस्वीरें दिखाईं। जिसमें भारी भीड़ नजर आ रही है।



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