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- The Election Commission Has Set 17 Places For Election Meetings In Gwalior, Here Kovid Guideline Will Be Strictly Followed.
ग्वालियर6 मिनट पहले
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ग्वालियर हाईकोर्ट ने राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ को लेकर अंतरिम आदेश का फैसला सुरक्षित रख लिया है।
- ग्वालियर हाईकोर्ट ने राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ को लेकर दूसरे दिन सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया है
चुनाव आयोग ने ग्वालियर जिले में चुनावी सभाओं के लिए 17 स्थान तय किए हैं। जानकारी के अनुसार, जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व व डबरा में उपचुनाव होने वाले हैं। ग्वालियर नगर सीमा एवं डबरा विधानसभा क्षेत्र में सभाओं के लिए 17 स्थल निर्धारित किए गए हैं। इन तय स्थलों पर ही राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी, प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेकर सभाएं कर सकेंगे।
प्रशासन ने सभाओं के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराने के निर्देश भी दिए हैं। सभा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी व उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सभा स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
चार दिन पहले देना होगा सभा के लिए आवेदन
राजनीतिक दलों को सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिए सभा दिनांक से चार दिन पहले आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामले में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रत्येक मैदान पर सभा की अनुमति सुबह 8 बजे से 10 बजे तक तथा दोपहर बाद दो बजे से चार बजे एवं शाम 8 से 10 बजे के बीच रहेगी। यदि एक स्थान के लिए एक ही तिथि और एक ही समय के लिए अनुमति चाही जाती है, तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदनकर्ता को दी जाएगी। लाउडस्पीकर आदि की अनुमति अलग से लेनी होगी।
इधर, राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ पर प्रतिबंध का फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगातार दूसरे दिन राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की और अंतरिम आदेश के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राजनीतिक सभाओं में होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने सबसे पहले मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी के कलेक्टर और एसपी का पक्ष रखने के लिए एक घंटे का समय दिया।
इसके बाद याचिकाकर्ता और न्याय मित्र का पक्ष सुना गया। न्याय मित्रों की ओर से सुझाव दिया गया कि इसमें दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। शासन की ओर से इस बार अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी के साथ महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव भी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए। आशीष प्रताप सिंह ने राजनीतिक सभाओं में हो रही भीड़ को प्रतिबंधित कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है।
7 जिलों के कलेक्टर और एसपी को हाईकोर्ट ने तलब किया था
इसके चलते कलेक्टर व एसपी का पक्ष सुनने के लिए कोर्ट में बुलाया गया था। न्याय मित्र, याचिकाकर्ता व महाधिवक्ता को पक्ष रखने के लिए करीब एक घंटे का समय मिला, इन्होंने अपने सुझाव दिए। जिन प्रत्याशियों की सभाओं में भीड़ हो रही है और कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई का सुझाव दिया गया। महाधिवक्ता ने भी भीड़ को प्रतिबंध करने पर सहमति दी।