Accused of raping a minor daughter sent to jail, bail application rejected | नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल, जमानत अर्जी खारिज

Accused of raping a minor daughter sent to jail, bail application rejected | नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल, जमानत अर्जी खारिज


जबलपुर16 घंटे पहले

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  • नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल, जमानत अर्जी खारिज

विशेष न्यायाधीश संगीता यादव ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने आरोपी पिता को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार 18 जून 2020 को ग्वारीघाट निवासी सुरेश चौधरी ने अपनी बड़ी बेटी और दो छोटे बेटों को पड़ोस की आंटी के घर खेलने भेज दिया। इसके बाद उसने अपनी 12 वर्षीय बेटी को चाय बनाने के लिए कहा। इस दौरान उसने सूनेपन का फायदा उठाते हुए बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।

गैंगरेप के आरोपी को नहीं मिली जमानत
विशेष न्यायाधीश संगीता यादव ने नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी हनुमानताल मोहरिया निवासी शाहिद उर्फ सोनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार 10 मई 2015 को नाबालिग अपने परिवार के साथ छत पर सो रही थी। आरोपी सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ा और नाबालिग को अपने कारखाने में ले गया। कारखाने में अपने दोस्त राजू के साथ मिलकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया।



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