MP: भाजपा के इस दिग्गज नेता की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाई कोर्ट पहुंचा मामला | jabalpur – News in Hindi

MP: भाजपा के इस दिग्गज नेता की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाई कोर्ट पहुंचा मामला | jabalpur – News in Hindi


मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक गौरीशंक बिसेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बालाघाट (Balaghat) जिले के बीजेपी नेता (BJP Leader) पूर्व सांसद व विधायक गौरीशंकर बिसेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

जबलपुर. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बालाघाट (Balaghat) जिले के बीजेपी नेता (BJP Leader) पूर्व सांसद व विधायक गौरीशंकर बिसेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. विधायक बिसेन पर फर्जी आय और जाति प्रमाण पत्र पेश करने का आरोप है. पूरा मामला 2018 के विधानसभा चुनाव में आय और जाति प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़ा हुआ है, जिसमें महज 80 हजार की उनकी वार्षिक आय बताते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा उनका आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया. वहीं उन्हें जारी क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग के जाति प्रणाम पत्र को भी चुनौती दी गई है. इसको लेकर ​जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि विधायक बिसेन के आवेदन पर 18 मार्च 2018 को एसडीएम वारासिवनी ने उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत ओबीसी वर्ग का जाति प्रमाणपत्र जारी किया. इस प्रमाणपत्र के लिए बिसेन ने सक्षम अधिकारी को यह नहीं बताया कि वे पूर्व विधायक व सांसद रह चुके हैं.

आय प्रमाण पत्र मे बताई 80 हज़ार वार्षिक आय
अधिवक्ता शिवेंद्र पांडे ने दलील दी कि इस आवेदन में बिसेन ने अपनी वार्षिक आय महज 80 हजार रुपये बताई. बिना विवेक का उपयोग किए एसडीएम ने भी बिसेन की दी हुई जानकारी को सत्य मानकर उन्हें आय प्रमाणपत्र जारी कर दिया. गलत तरीके से हासिल किए गए इस प्रमाणपत्र का उपयोग बिसेन ने लोकसभा चुनाव में भी किया. इतना ही नही प्रमाणपत्र का उपयोग बिसेन ने अपने स्वजनों के लिए भी किया. इसकी हर स्तर पर शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के पैनल लायर ऋत्विक पाराशर को निर्देश दिए कि वे महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारियों को मामले की जानकारी प्रदान करें. जिसके बाद राज्य शासन से निर्देश हासिल कर जवाब की प्रस्तुति सुनिश्चित की जाए.





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