शिवपुरी13 घंटे पहले
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जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जाने के बाद कलेक्टर ने निर्वाचन प्रायोजनों से संबंधित राजनैतिक पार्टियों की सभाओं, आयोजन एवं बैठकों के लिए शासकीय अतिथि गृह भवन एवं सदनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया है।
यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग किए जाने के प्रमाण प्राप्त होते है, तो संबंधित के विरुद्घ आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जाएगी।