Action will be taken on deformation of property without the permission of the building owner | भवन स्वामी की बिना अनुमति संपत्ति विरूपण करने पर होगी कार्रवाई

Action will be taken on deformation of property without the permission of the building owner | भवन स्वामी की बिना अनुमति संपत्ति विरूपण करने पर होगी कार्रवाई


शिवपुरी5 घंटे पहले

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जिले के विधानसभा -करैरा और पोहरी में उप निर्वाचन में संपत्ति विरुपण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत भवन स्वामी की लिखित अनुमति लेनी होगी।इसके बिना सावजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर विरूपित करने पर जुर्माना लगेगा जो एक हजार रुपए का होगा।

संपत्ति विरूपण के अंतर्गत कोई भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, खम्बा (पोस्ट) स्तंभ (खंबा) या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल होगा। शासकीय परिसर, भवन, दीवार, पानी टंकी पर लिखावट, पोस्टर चिपकाना, कट-आउट, बैनर, होर्डिग लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बगैर अनुमति पर एफ आई आर दर्ज हो गई।

उधर विधानसभा उपनिर्वाचन में निर्वाचन कर्तव्य में नियुक्त रहने वाले संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारियों को अपने मताधिकार का उपयोग करने डाकमतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।



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