श्योपुर5 मिनट पहले
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- शासन ने 1 अक्टूबर से जारी किए हैं निर्देश, कारोबारी बोले- इस नियम की जानकारी नहीं
एक अक्टूबर से दुकानों पर बनी मिठाइयों के निर्माण और अंतिम तिथि या यूज बेस्ट बिफोर लिखना अनिवार्य किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह नियम लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर बनाया है। इसके लिए मिठाई की दुकानों के संचालक को अब काउंटर के अंदर रखी मिठाइयों की ट्रे पर मिठाई की एक्सपायरी डेट (खराब होने से पूर्व उपयोग की अंतिम तिथि) लिखना थी। इसके बाद भी शहर सहित जिलेभर में एक भी मिठाई की दुकान चलाने वाले संचालक ने इस नियम का पालन नहीं किया है और न ही खाद्य विभाग के द्वारा इस संबंध में कोई जांच शुरू की गई है। जबकि यह प्रावधान फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है।
वहीं कारोबारियों का कहना है कि उन्हें अभी इस नियम की जानकारी नहीं है, वह नियमों का पालन जरूर करेंगे। वहीं फूड सेफ्टी ऑफिसर हनुमान मित्तल ने बताया कि वह इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई शुरू करेंगे और दुकानदारों से नियमों का पालन कराएंगे।