दतिया15 घंटे पहले
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- प्रशासन सचेत नहीं रहा तो नवरात्रि में जमकर होगी दूषित मिठाइयों की बिक्री, लोगों को जानकारी ही नहीं
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथाॅरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने आमजन को स्वास्थ्य को देखते हुए अब खुली मिठाई के डिब्बों पर भी एक्सपायरी डेट डालने का नियम लागू कर दिया। 1 अक्टूबर से यह नियम लागू हो गया। पूर्व में यह नियम सिर्फ डिब्बा बंद यानि पैक खाद्य सामग्री पर लागू था। शहर में हर दिन क्विंटलों खुली मिठाई बेची जा रही है। लेकिन अब तक इस नियम का पालन नहीं हो रहा। दैनिक भास्कर ने श्री पीतांबरा पीठ के पास कुछ मिष्ठान विक्रेताओं से चर्चा की। कुछ को नियम की जानकारी नहीं थी तो कुछ बोले नए डिब्बे बन कर आ रहे है।
शहर में खुली मिठाई बिक्री के सबसे बड़ा क्षेत्र है श्री पीतांबरा पीठ क्षेत्र। यहां लगभग 12 मिठाई की दुकानें है। इन दुकानों से हर दिन माई के प्रसाद के लिए क्विंटलों मावा, बेसन से बनी मिठाइयां बेची जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक इस नियम का पालन नहीं किया गया। पीठ के पास मिठाई विक्रेता रामू योगी कहते है कि उनके डिब्बे बनने डले है। अभी पुराने डिब्बों का उपयोग कर रहे है। पीठ के ठीक पास मिठाई बेच रहे जितेन्द्र दुर्वार को अभी इस नियम की जानकारी ही नहीं है।