निवाड़ीएक घंटा पहले
- कॉपी लिंक
न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट एवं चोरी के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजा गया। पृथ्वीपुर में 30 सितंबर को शाम के समय नाबालिग लड़की कोचिंग पढ़कर घर लौट रही थी। जिसे आरोपी रोहित साहू ने छेड़छाड़ कर दी। आरोपी द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। जिस पर आरोपी के विरूद्ध पृथ्वीपुर थाने में आरोपी के विरूद्ध पॉक्सी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया था। आरोपी ने जमानत याचिका लगाई थी। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट पंकज द्विवेदी ने जमानत याचिका का विरोध किया गया। उनके तर्कों से सहमत होते हुये न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
वहीं चोरी के मामले में भी आरोपी चालक मुन्नालाल प्रजापति व तीन अन्य शेष आरोपी हरीशंकर अहिरवार, राहुल अहिरवार एवं नटवर कुशवाहा निवासी निवाड़ी को गिरफ्तार किया था। आरोपी हरीशंकर व राहुल अहिरवार ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। जिसका विरोध जिला सहायक लोक अभियोजन अधिकारी पंकज द्विवेदी ने विरोध किया जिससे सहमत होकर न्यायालय ने जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेज दिया।