जबलपुर18 घंटे पहले
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मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर शहर में ऑटो रिक्शा के नए परमिट जारी करने पर रोक बरकरार रखते हुए ऑटो विक्रेताओं और चालकों को राहत नहीं दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी में नियत की है। शहर में ऑटो रिक्शा की अव्यवस्था के खिलाफ अधिवक्ता सतीश वर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है।
ऑटो विक्रेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने आवेदन दायर कर शहर में ऑटो रिक्शा के नए परमिट जारी करने पर लगाई गई रोक को समाप्त करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने बताया कि शहर में 6 हजार अवैध ऑटो चल रहे हैं, जिनकी जब्ती की कार्रवाई की जानी है। सरकार ने स्मार्ट कार्ड रीडर खरीदने और अन्य सुविधाओं के लिए 40 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं।