How will children and teenagers get justice | बच्चों और किशोरों को कैसे मिलेगा न्याय

How will children and teenagers get justice | बच्चों और किशोरों को कैसे मिलेगा न्याय


जबलपुर17 घंटे पहले

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  • 12 अक्टूबर को समाप्त हो रहा 30 जिलों के किशोर न्याय बोर्ड और सीडब्ल्यूसी का कार्यकाल

जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर सहित प्रदेश के 30 जिलों के किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) का कार्यकाल 12 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक न तो नियुक्ति और न ही कार्यकाल बढ़ाया गया है। ऐसे में इन जिलों में रहने वाले बच्चों और किशोरों को न्याय कैसे मिलेगा। मप्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर किशोर न्याय बोर्ड और सीडब्ल्यूसी में नियुक्ति और कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है।

मदन महल जबलपुर निवासी श्रद्धा दुबे की याचिका में कहा गया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत बच्चों से जुड़े अपराध और उनके पुनर्वास के लिए हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड और सीडब्ल्यूसी के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 30 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड और सीडब्ल्यूसी का कार्यकाल 12 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की है। याचिकाकर्ता की ओर अधिवक्ता राजीव नयन मिश्रा पक्ष प्रस्तुत करेंगे।



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