देश में पिछले साल सितंबर महीने में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था.
Motor Vehicles Amendment Act 2019: ड्राइविंग लाइसेंस (DL) सहित आरसी (RC) और गाड़ी इंश्योरेंस (Motor Insurance) जैसे नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. नए वाहन एक्ट में डॉक्युमेंट्स को साथ लेकर चलने के झंझट से निजात दी गई है.
- News18Hindi
- Last Updated:
October 14, 2020, 10:02 AM IST
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्त हुआ नया कानून
बीते साल सितंबर महीने से ट्रैफिक से जुड़े नियमों और उनके उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की रकम में काफी बदलाव किए गए थे. खतरनाक तरीके से या फिर शराब पी कर गाड़ी चलाने पर पहले की तुलना में भारी जुर्माना वसूला जा रहा है. लोगों की दिनचर्या मोदी सरकार के इस कदम के बाद काफी बदल गई है. लोग सख्त जुर्माने और सजा के डर से सतर्क हो रहे हैं. नए कानून के लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा सामान्य जांच किए जाने पर भी लोग अब पहले की तुलना काफी सतर्क दिख रहे हैं.
खतरनाक तरीके से या फिर शराब पी कर गाड़ी चलाने पर पहले की तुलना में भारी जुर्माना वसूला जा रहा है.
पहले ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर भी लोग गाड़ी चलाते थे, लेकिन अब इसके लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं. इसी तरह गाड़ी की पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज को भी अब पहले की तुलना में दुरुस्त रखा जा रहा है. चालकों की सतर्कता की वजह से सड़क हादसे में भी कमी आई है. फिर भी बिना हेलमेट के चालान की संख्या में अब भी ज्यादा हो रही है.
खराब व्यवहार भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है
नए नियमों के मुताबिक, पुलिस या यातायात अधिकार के साथ खराब व्यवहार, गाड़ी नहीं रोकने, ट्रक के केबिन में सवारी बैठाने को खराब बर्ताव माना जाएगा. ऐसा पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रायल की ओर से अधिसूचित नए नियमों के मुताबिक बस, टैक्सी में ज्यादा सवारी बैठना, सवारी के साथ दुर्व्यवहार, स्टॉप पर नहीं उतारना, बस चलाते हुए धूम्रपान करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बेवजह वाहन धीरे चलाना, बस में सिगरेट पीना अब ड्राइवर को महंगा पड़ेगा.
अगर मोटर व्हीकल से जुड़ा आपका कोई दस्तावेज इस बीच एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
कई कारणों से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है
नए नियमों के तहत यातायात पुलिस और आरटीओ को जुर्माना राशि व ड्राइवरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा. उन्हें हर दिन पोर्टल को अपडेट करना होगा, जिससे ड्राइवरों के व्यवहार का पूरा ब्योरा हासिल किया जा सके. नए कानून में अधिकारियों को दंडित ड्राइवर के व्यवहार का जिक्र भी करना होगा. इससे ड्राइवर के बारे में हर तरह की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर डाली जा सके. उपद्रव, जनता के लिए खतरा पैदा करने, वाहन चोरी, यात्रियों पर हमला, सामान की चोरी करने वाले ड्रावइरों का डीएल रद्द करने का प्रावधान पहली बार किया गया है. सरकार पोर्टल पर भी इसका रिकॉर्ड रखेगी. इससे भविष्य में ड्राइवर के व्यवहार की ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी.