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- If The Garbage Is Found Outside The House, The Money Will Be Collected By The Onspot Fine, The Municipality Has Fixed The Fine Amount For The Cleanliness Of The City.
हाेशंगाबाद19 घंटे पहले
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शहर की स्वच्छता के लिए नपा अब कड़ा रुख अपना रही है। खुले में कचरा फेंकने, थूंकने सहित अन्य प्रकार से गंदगी करने पर नपा अब जुर्माना वसूलेगी। सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया नपा टीम हर जगह जांच करेगी। गंदगी फैलाने वालों से ऑन स्पाॅट फाइन वसूला जाएगा। जुर्माना तय किया है।
100 रुपए से ~800 तक जुर्माना लेगी नगरपालिका
- खुले में, खाली प्लाॅट, नाली में कचरा फेंकने, कचरा जलाने, खुले में पेशाब, शौच करना, सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना।
- धार्मिक स्थल, पार्क, सार्वजनिक क्षेत्र, खेल मैदान पर हाथ ठेला एवं दुकानदार द्वारा कचरा फैलाने और राहगीरों के थूकने पर 250 रुपए जुर्माना।
- थाेक कचरे काे जलाना खाली, प्लाटों पर या अपने अपशिष्ट को उचित निपटान नहीं करने पर 300 रुपए जुर्माना प्रतिदिन।
- घरेलू कचरा जलाना, खाली प्लाॅटों गंदगी करने पर 100 रुपए जुर्माना।
- नॉन बायोडिग्रेडेबल घरेलू कचरा मेडिकल वेस्ट सेनेटरी वेस्ट खुले में फेंकने एवं उचित संधारण ना करने पर 100 रुपए जुर्माना।
- पॉलिथीन के उपयाेग पर 200 रुपए जुर्माना।
- रहवासी एवं व्यवसाय क्षेत्रों में खुले में रोड, नाली, घरों के सामने निर्माण एवं मलबा पर 300 रुपए प्रति ट्राॅली जुर्माना
- रहवासी एवं औद्योगिक क्षेत्र में खुले में मछली, मांस बेचने पर 800 रुपए जुर्माना।
- गोबर सहित पालतू जानवराें के खुले में मलमूत्र मिलने पर पशु 500 रुपए जुर्माना।