रतलाम24 मिनट पहले
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कुलकर्णी स्टाॅक मुंबई के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को फर्जी दस्तावेज दिखाकर ठगी करने के आरोप के सह दो आरोपियों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। सह आरोपी संजीव पिता बंशीलाल बोराना निवासी कस्तूरबा नगर, गोपाल शर्मा पिता श्यामलाल निवासी मित्र निवास रोड की जमानत याचिका जिला सत्र न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत की थी, जहां से ये आवेदन अन्तरित होकर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश प्रथम अपर जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार दक्षणी के यहां निराकरण हेतु प्रेषित किया। आरोपियों के विरुद्ध फरियादी की ओर से एडवोकेट राकेश शर्मा ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए आपत्ति प्रस्तुत की। आपत्ति के तथ्यों और प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। स्टेशन रोड थाने पर पर दर्ज हुए धोखाधड़ी के प्रकरण में संजय कुमार बैरागी व अन्य आरोपी विकास सवतसर, मनीष कोलम्बेकर, सौरभ माहेश्वरी, संजीव बोराना, गोपाल शर्मा, गुरुविंदर सिंह, राजेश ठाकरद्वारे को आरोपी बनाया है। आरोपियों ने लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है।