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- If The Name Has Been Cut From The List Of Ration, Then It Will Be Able To Join Again; Option To Add Characters’ Names To The Portal
जबलपुरएक दिन पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
- ननि के संभागीय कार्यालयों में दिखाने होंगे दस्तावेज
शहर और आसपास के क्षेत्र में कई ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें अगस्त माह तक राशन मिल रहा था लेकिन अचानक से उनका नाम लिस्ट से कट गया और राशन मिलना बंद हो गया। ऐसे हितग्राही यहाँ-वहाँ भटक रहे थे लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा था। अब पात्र हितग्राही नगर निगम के संभागीय कार्यालय पहुँचकर अपने दस्तावेज दिखाएँगे तो उनके नाम फिर से जुड़े सकेंगे और उन्हें राशन भी मिलने लगेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऐसे हितग्राही जिन्हें अगस्त 2020 तक राशन सामग्री प्रदाय हो रही थी, किंतु उनके नाम सितंबर अथवा 8 अक्टूबर में पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होने के कारण राशन से वंचित हो गए हैं उनसे प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक कलावती ब्यारे ने कहा है कि ऐसे हितग्राही नगर निगम के संबंधित संभागीय कार्यालय तथा नगर पालिका या नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से संपर्क कर अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि पात्र पाए जाने पर उनके नाम पोर्टल में फिर से जोड़े जा सकें।
पोर्टल में हुआ सुधार
पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होने के कारण राशन से वंचित हितग्राहियों के नाम पोर्टल में जोड़ने का ऑप्शन स्थानीय निकाय की लॉगिन में उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस कार्य के लिये एक खिड़की पृथक से खोलने की व्यवस्था करें, ताकि हितग्राहियों को परेशान ना होना पड़े। अभी अचानक नाम कट जाने से पात्र हितग्राही भी कलेक्ट्रेट और संभागीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पोर्टल में नाम जोड़ने का ऑप्शन नहीं होने के कारण उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था।