female constable Rape in Jabalpur, court rejects bail application | जबलपुर की महिला कॉन्स्टेबल से रेप; कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की, 8 साल से ज्यादती करता आ रहा था

female constable Rape in Jabalpur, court rejects bail application | जबलपुर की महिला कॉन्स्टेबल से रेप; कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की, 8 साल से ज्यादती करता आ रहा था


जबलपुर6 मिनट पहले

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महिला आरक्षक जब 9th स्टूडेंट थी, तब से आरोपी उससे गलत काम करता आ रहा था। – फाइल फोटो

  • 23 साल की पीड़िता ने अब अपने ही थाने में आरोपी पर दर्ज करवाई रेप की शिकायत
  • बताया- जब 15 साल की थी, तब से आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रेप करता आ रहा था

महिला कॉन्स्टेबल से रेप के आरोपी की जमानत निरस्त करते हुए विशेष कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आरोपी 23 साल की महिला आरक्षक के साथ 8 साल से रेप करता आ रहा था। यानी तब पीड़िता की उम्र 15 साल थी।

फिलहाल, कॉन्स्टेबल जिले के एक ग्रामीण थाने में तैनात है। 5 अक्टूबर को ही उसने अपनी तैनाती वाले थाने में आरोपी रमाकांत तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर होने के 17 दिन बाद पुलिस ने आरोपी रीवा निवासी रमाकांत तिवारी को गिरफ्तार कर विशेष कोर्ट (पॉक्सो) में पेश किया।

ये है पूरा मामला

कॉन्स्टेबल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 2012 में वह 9th स्टूडेंट थी। आरोपी की भतीजी भी उसके साथ पढ़ती थी। तब आरोपी ने भतीजी के जरिए से मोबाइल नम्बर भिजवाया और उस पर बात करने का दबाव डालने लगा। 24 जनवरी 2012 को आरोपी ने उसके साथ रे किया। फिर उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ मनमानी करता रहा।

पीड़िता के मुताबिक कॉलेज की पढ़ाई से लेकर पुलिस ट्रेनिंग के दौरान इंदौर और अब जबलपुर में पदस्थापना के बाद भी उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। यहां तक कि उसने फोन-पे के जरिए ढाई लाख रुपए भी खुद के खाते में ट्रांसफर करवा लिए। 5 अक्टूबर को भी उसने उसके साथ बलात्कार किया। तब उसने मां को आपबीती बताई और थाने में शिकायत दर्ज कराई।

कोर्ट ने माना, बेल देने से समाज में जाएगा गलत संदेश

विशेष कोर्ट में पेशी के दौरान अभियुक्त की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई। इसका शासन की ओर से मामले में पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने विरोध किया। हवाला दिया कि महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यदि ऐसे में अभियुक्त को जमानत का लाभ मिला तो समाज में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने इस तर्क को मानते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।



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