कोरोना के कारण जेलों में मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध है
कोरोना संक्रमण (Corona virus) और लॉक डाउन (Lockdown) के दौरान जेल प्रशासन ने कैदियों और परिवार की मुलाकात के लिए वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था शुरू की थी. इसके जरिए जेल में बंद कैदी से उनके परिवार जेल के बाहर से बात कर सकते थे.
मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों से उनके परिवार की मुलाकात के संबंध में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने मुलाकात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. 1 नवंबर से जेलों में पुरानी व्यवस्था फिर से लागू कर दी जाएगी. अब एक नवंबर से जेलों में बंद कैदियों से उनके परिवार मुलाकात कर सकेंगे. हालांकि सरकार के कोविड नियमों का जेल प्रशासन को पालन करना होगा.
31 अक्टूबर तक था प्रतिबंध
राज्य शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जेलों में कैदियों से उनके परिवार की मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा रखा था. अब सरकार ने इस प्रतिबंध को खत्म कर दिया है. एक नवंबर से पुरानी व्यवस्था के तहत कैदियों के परिवार उनसे मुलाकात कर सकेंगे. इस मुलाकात के लिए जेल प्रशासन और कैदियों के परिवारों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा.
वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था
कोरोना संक्रमण और लॉक डाउन के दौरान जेल प्रशासन ने कैदियों और परिवार की मुलाकात के लिए वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था शुरू की थी. इसके जरिए जेल में बंद कैदी से उनके परिवार जेल के बाहर से बात कर सकते थे. इसके लिए उन्हें जेल प्रशासन को एक आवेदन देना पड़ता था.इस आवेदन की जांच के बाद जेल प्रशासन वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था करता था. लेकिन अब पुरानी व्यवस्था बहाल होने पर जेल में आकर परिवारजन अपने रिश्तेदार से मुलाकात और उनसे फेस टू फेस बात कर सकेंगे. इसके लिए परिवार को जेल प्रशासन से पहले से अनुमति लेनी होगी.