If the guilty confesses the crime then he decides in five days | दोषी ने जुर्म कबूला तो पांच दिन में फैसला

If the guilty confesses the crime then he decides in five days | दोषी ने जुर्म कबूला तो पांच दिन में फैसला


राजगढ़6 मिनट पहले

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  • कच्ची शराब लेकर सड़क पर खड़े आरोपी का मामला, गवाहों की सुनवाई ही नहीं हुई

अवैध रूप से कच्ची शराब रखने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। जहां आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल किया तो न्यायालय ने भी बिना कोई लंबी प्रक्रिया के पांच दिन में ही मामले का फैसला सुना दिया।
हालांकि मामला अवैध कच्ची शराब का था तो न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इतने कम समय में आया यह फैसला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
यह है पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार तलेन पुलिस को पांच दिन पहले 19 अक्टूबर को चौकी इकलेरा से आबकारी एक्ट की एफआईआर असल कायमी के लिए भेजी गई। जिसमें बताया गया था कि19 अक्टूबर 2020 को इकलेरा चौकी की पुलिस कस्बा भ्रमण में थी। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस प्रतीक्षालय के पास पहुंची तो पुलिस को देखकर एक आरोपी भागने लगा। लेकिन घेराबंदी कर पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास सफेद रंग की प्लास्टिक की कुप्पी में कच्ची शराब मिली।
आरोपी ने अपना नाम माखन सिंह पुत्र अजबसिंह नायक उम्र 30 साल निवासी अवाड़ा बताया। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 लीटर कच्ची शराब जब्त कर पंचनामा बनाकर असल कायमी के लिए तलेन ले गए। जहां से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। करीब 1500 रुपए कीमती शराब के आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने तथ्यों एवं साक्ष्यों की सूक्ष्म विवेचना करते हुए जब आरोपी से उसके अपराध के संबंध में पूछा तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
ऐसे में चालान व गवाहों के समन और सुनवाई की लंबी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए आरोपी माखन सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी विक्रम चौहान ने की।



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