आलोट20 घंटे पहले
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ग्राम तालोद निवासी कांग्रेस नेता थानसिंह चौहान ने सरपंच सुरेश पोरवाल के खिलाफ सालभर पहले 10 बिंदुओं की शिकायत जिपं में की थी। इसमें भ्रष्टाचार सहित अन्य शिकायतें की थीं। इस पर जिपं सीईओ ने दल बनाकर सभी बिंदुओं की जांच करवाई। इनमें से कुछ बिंदुओं में अनियमितता पाए जाने पर जिपं सीईओ संदीप केरकेटा ने 31 जनवरी 2020 को धारा 40 का नोटिस जारी करते हुए सरपंच पोरवाल को पद से पृथक कर दिया था।
इसके बाद सरपंच ने आदेश से असहमत होकर एडवोकेट मनीष फरक्या के मार्फत कमिश्नर उज्जैन कार्यालय में अपील की। जहां सुनवाई के बाद कमिश्नर ने जिपं सीईओ को 5 अगस्त 2020 को यह आदेशित किया कि वह पुन: जांच करवाकर प्रकरण का निराकरण करें। इसके बाद जिपं सीईओ ने आलोट जनपद सीईओ व इंजीनियरों के साथ नया दल गठित करवाकर दोबारा जांच करवाई।
इसमें सरपंच के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। इसलिए उन्हें निर्दोष करार देकर पद पर वापस बहाल करने के आदेश जारी हुए हैं। इधर शिकायतकर्ता थानसिंह चौहान का कहना है कि जांच के दौरान मुझे पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। बहाली आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।